आगरा में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू होगा, कड़ाई से पालन के निर्देश
आगरा, 15 जनवरी। जिलाधिकारी अरविन्द मल्लपा बंगारी ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि जनपद में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी सात दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी रिकोर्ड का उपयोग प्रकरण के निस्तारण हेतु किया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा ’नो हेलमेट, नो फ्यूल’ रणनीति लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति केंद्र सरकार द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है।
हाल ही में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु समस्त जनपदों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मृत्यु और गम्भीर चोटों को रोकने के लिए एक ठोस, दीर्घकालिक और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। इस दिशा में, शहरी क्षेत्रों में ’नो हेलमेट, नो फ्यूल रणनीति एक निर्णायक कदम हो सकती है। यह रणनीति न केवल हेलमेट पहनने को अनिवार्य बनाने में सहायक होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी।
उन्होंने यह भी बताया है कि मोटरवाहन अधिनियम एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित माकनों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लघंन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है।
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