आगरा में कल से लागू हो जाएगा "नो हेलमेट नो पेट्रोल" नियम, पेट्रोल पंपों पर लगे जागरूकता पोस्टर
आगरा, 25 जनवरी। जिले में "नो हेलमेट नो पेट्रोल" का नियम कल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से लागू होने जा रहा है। सभी पेट्रोल पंपों पर इस बारे में जागरूकता पोस्टर, बैनर लगाए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि पेट्रोल पंप संचालक इस नियम को कितना कड़ाई से लागू करते हैं या फिर जिला प्रशासन इस नियम को लेकर कितना सख्त रुख अपनाता है।
राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट लगाए किसी भी दोपहिया वाहन सवार को पेट्रोल नहीं देने के आदेश दिए हैं। ऐसे किसी भी दोपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जिसके चालक और सहयात्री ने हेलमेट नहीं लगा रखा होगा। सभी पेट्रोल पंप संचालकों हिदायत दी गई है कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे हमेशा सक्रिय रहें, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी रिकार्ड का उपयोग किया जा सके।
बता दें कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा "नो हेलमेल, नो फ्यूल' रणनीति लागू की गयी है। मोटरवाहन अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के अनुसार सभी मोटर साइकिल, स्कूटर चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हैड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लघंन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है।
लखनऊ में हाल ही में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सभी जिलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं में पचास प्रतिशत की कमी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार भी बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जता चुकी है।
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