सफाई कार्य में लापरवाही पर दो एसएफआई को नोटिस, बैंडबाजे वाले पर पांच हजार जुर्माना

आगरा, 25 नवम्बर। सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाये जाने पर सहायक नगर आयुक्त ने सीएसएफआई और एक एसएफआई को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। तीन दिन में नोटिस का जबाव न देने पर एक दिन का वेतन काटने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने विगत दिनों आईएसबीटी से खंदारी चौराहे तक सर्विस रोड का निरीक्षण किया था। इस दौरान गंदगी पाये जाने पर उन्होंने संबंधित एसएफआई को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिये थे। इसके बाद सोमवार को सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने इन क्षेत्रों का पुनः निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व की भांति यहां पर जगह जगह नालियों में गंदगी और कूड़ा कचरा पाया गया। इसे कार्य में लापरवाही और नगरायुक्त के आदेश का उल्लंघन मानते हुए सहायक नगर आयुक्त ने सीएसएफआई इकबाल और एसएफआई रोहित सिंह को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में नोटिस का जबाव देने के निर्देश दिये हैं। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि निगम के सभी कर्मचारियों को भली भांति अवगत है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में एक भी लापरवाही नगर निगम की छवि को ध्ूमिल कर सकती है। इसके वाबजूद इस प्रकार की घोर लापरवाही अक्षम्य है। नोटिस में स्पष्ट रुप से चेतावनी दी गई है कि अगर उक्त कर्मियों के द्वारा तीन दिन में नोटिस का जबाव नहीं दिया जाता है तो उनके एक दिन का वेतन काटते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्चधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। 
नगर निगम ने ध्वस्त कराई कोयला संचालित भट्ठी, जुर्माना
एनजीटी की रोक के बावजूद नगर में कोयला भट्ठी का उपयोग करने पर नगर निगम ने एक ढाबा संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए भट्ठी को ध्वस्त करा दिया। नगर निगम प्रवर्तन दल ने सोमवार को मदिया कटरा में कार्रवाई करते हुए ढाबे पर कोयला संचालित भट्ठी को ध्वस्त कर ढाबा संचालक टीकम सिंह पुत्र मगन लाल पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 
प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर बारह हजार का जुर्माना
इसके अलावा प्रतिबंधित पालीथिन का उपयोग कर रहे एक दर्जन दुकानदारों बारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान पांच किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की गयी। 
बैंडबाजे वाले पर 
पांच हजार जुर्माना
मदिया कटरा में ही एक बैंडबाजे वाले पर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अमर सिंह पुत्र बाबू नाम का व्यक्ति शादी विवाह के लिए बैंडबाजे का कारोबार करता है। उसने फुटपाथ पर बैंड के साथ चलने वाली ठेली,झूमर व लाइटिंग का सामान रख कर अतिक्रमण कर रखा था। नौबस्ता वार्ड आठ में एक व्यक्ति ने नाली पाट कर रैंप बना लिया था उसे निगम की टीम ने ध्वस्त करा दिया। 
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